Show Cause Notice To The Inspector For Giving Wrong Information In Court, Summoned – कोर्ट में गलत जानकारी देने पर दरोगा को कारण बताओ नोटिस, तलब
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 04 Jul 2021 12:51 AM IST
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इस केस में पुलिस के ऐसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का खुलासा हुआ है जो झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसा कर परेशान करता है। मुनव्वर ने जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ अमरोहा जिले में अकबराबाद थाने में केस दर्ज है। इस पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अपर शासकीय अधिवक्ता से इस संबंध में पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा तो हलफनामे में कहा गया याची के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जबकि याची के अधिवक्ता का कहना था अमरोहा जिले में अकबराबाद नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं है।
इस तथ्य को अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि 25 जून को किस पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी याची के खिलाफ अकबराबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। बताया कि बिजनौर की कोतवाली में तैनात दरोगा अमित कुमार ने यह जानकारी दी थी। जिस पर कोर्ट ने दरोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश क्यों की। 8 जुलाई तक जवाब दें। कोर्ट ने एसपी बिजनौर को आदेश दिया है कि नोटिस अमित कुमार को प्राप्त कराएं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर कोतवाली में तैनात दरोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश क्यों की। दरोगा को 8 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में मौजूद रहने को भी कहा है।
इस केस में पुलिस के ऐसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का खुलासा हुआ है जो झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसा कर परेशान करता है। मुनव्वर ने जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ अमरोहा जिले में अकबराबाद थाने में केस दर्ज है। इस पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अपर शासकीय अधिवक्ता से इस संबंध में पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा तो हलफनामे में कहा गया याची के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जबकि याची के अधिवक्ता का कहना था अमरोहा जिले में अकबराबाद नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं है।
इस तथ्य को अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि 25 जून को किस पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी याची के खिलाफ अकबराबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। बताया कि बिजनौर की कोतवाली में तैनात दरोगा अमित कुमार ने यह जानकारी दी थी। जिस पर कोर्ट ने दरोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश क्यों की। 8 जुलाई तक जवाब दें। कोर्ट ने एसपी बिजनौर को आदेश दिया है कि नोटिस अमित कुमार को प्राप्त कराएं।