High Court Stays Defamation Case Against Bhu Professor – बीएचयू के प्रोफेसर के खिलाफ मानहानि केस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 05 Jul 2021 10:11 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रोफेसर डॉ. किशोर पटवर्धन के खिलाफ वाराणसी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
बीएचयू
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याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना का कहना था कि शिकायत व तथ्यों के आधार पर याची के खिलाफ कोई मानहानि का केस नहीं बनता। कार्यवाही विभागीय विवाद को लेकर की गई है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। संवाद
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रोफेसर डॉ. किशोर पटवर्धन के खिलाफ वाराणसी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षी डॉ. सुशील कुमार दूबे को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने डॉ. किशोर पटवर्धन की याचिका पर दिया है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना का कहना था कि शिकायत व तथ्यों के आधार पर याची के खिलाफ कोई मानहानि का केस नहीं बनता। कार्यवाही विभागीय विवाद को लेकर की गई है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। संवाद