High Court Gave Instructions To Decide On Priority In Adjustment – समायोजन में वरीयता पर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 09 Jul 2021 10:09 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को याची अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट
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याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची ओबीसी वर्ग की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित अभ्यर्थी है। जिसने 70.08 गुणवत्ता अंक अर्जित किया है। याचिका में 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नये सिरे से बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन देने और निदेशक को उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया है। संवाद
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को याची अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अंजू सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची ओबीसी वर्ग की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित अभ्यर्थी है। जिसने 70.08 गुणवत्ता अंक अर्जित किया है। याचिका में 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नये सिरे से बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन देने और निदेशक को उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया है। संवाद