जगह रोक आदेश

इस पुरे मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना और जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि “क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें इनको गोद लेना चाहिए और उन्हें घर ले जाना चाहिए या आश्रय गृहों में रखना चाहिए वो व्यवहारिक है? आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि जो लोग आवारा कुत्तों को खिलाते हैं, उन्हें गोद लेना चाहिए. हरेक जगह रोक आदेश जगह की अपनी समस्या होती है. आवारा कुत्तों की समस्या हरेक जगह है. हम ये आदेश जारी नहीं कर सकते कि आवारा कुत्तों को कोई खाना ना दें.”
Jaipur Greater Municipal Corporation: राजस्थान हाईकोर्ट ने मेयर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को किया रद्द, जानें पूरा मामला
बता दें एक तरफ जहां जयपुर नगर निगम के मेयर के लिए आज वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रजास्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए मेयर डॉ सौम्या गुजर की बर्खास्तगी के सरकार के आदेश को ही रदद् कर दिया है। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि बर्खास्तगी के आर्डर को विड्रा करके नया आदेश जारी करो।
अब इस मामले की जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ में फि सुनवाई होगी। आधा घंटे बाद सुनवाई होगी। सौम्या गुर्जर ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी एवं पर रोक लगाने को चुनौती थी।
मालूम हो मेयर डॉ सौम्या पर निगम कमिश्रर के साथ हाथपाई का आरोप था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त करके उनकी जगह नए मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी।
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UP पुलिस में सभी तरह की छुट्टियों पर रोक, मेडिकल इमरजेंसी के अलावा नहीं मिलेगा अवकाश, जानिए क्या है कारण…
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने UP पुलिस में सभी तरह की छुट्टियों पर रोक लगा दी है. ऐसे जगह रोक आदेश में फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को अब छुट्टी नहीं मिलेगी. अगले आदेश तक पुलिस में छुट्टियों पर रोक जारी रहेगी.
प्रदेश में हो रहे उपचुनाव और होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर यह फैसला लिया गया है. हालांकि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान पुलिसकर्मी छुट्टी ले सकेंगे. इसके अलावा सभी छुट्टियों पर रोक जारी रहेगी.
गौरतलब है कि प्रदेश में रामपुर और खतौली में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. जबकि मैनपुरी में लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना 7 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे HC के फैसले पर रोक लगाई, सार्वजनिक तौर पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर नहीं होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) के फैसले पर रोक लगाई है . यह रोक उन्होंने नागपुर में कुत्तों को सार्वजनिक तौर पर खाना खिलाने पर लगाईं है. बता दें कि अब “सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी रोक लगाई जिसमें कहा गया था कि आवारा कुत्तों को खिलाने वाले लोग उन्हें गोद लेकर घर ले जाएं और वैक्सीन भी लगवाएं.
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगम निगम को यह सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए उनके द्वारा निर्धारित उपयुक्त स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया है. जब तक स्थानों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक कानून के अनुसार आवारा कुत्तों के कारण होने वाले किसी भी समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के अधिकारी खुले रहेंगे.
वोटर लिस्ट से कटा आजम खान का नाम, बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव अधिकारी ने जारी किया आदेश
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके मतदान का अधिकार भी छीन लिया गया है। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। अब उनके वोट डालने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
दिल्ली नगर निगम चुनावः बीजेपी में बदलाव शुरू, 6 जिला अध्यक्ष बदले, आदेश गुप्ता ने लगाई मुहर, देखें लिस्ट
Highlights एमसीडी चुनाव चार दिसंबर को होगा और मतगणना सात दिसंबर को होगी। आप केवल 48 वार्ड और कांग्रेस 30 वार्ड जीतने में सफल रही थी। भाजपा शासित केंद्र ने इस साल तीनों निगमों को मिलाकर एमसीडी जगह रोक आदेश बना दिया।
नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 250 वार्डों में चुनाव होने जा रहा है। जगह रोक आदेश आज नामांकन का अंतिम दिन है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 13 नवंबर रात 1:00 बजे अपने छह जिला अध्यक्ष बदल डाले। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई।