Controversy For Block Chief: Instructions To Sp Candidate To Make Security Arrangements While Filing Nomination – ब्लॉक प्रमुख के लिए घमासान: सपा प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 07 Jul 2021 07:16 PM IST
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने दिया है। याची कल्पना पांडेय का कहना है कि उनको डरा धमका कर नामांकन फार्म लेने से रोका गया था। इसलिए चुनाव किसी दूसरे स्थान पर कराया जाए। इस पर कोर्ट ने सुरक्षा के साथ याची की नामांकन कार्यवाही पूरी कराने का आदेश दिया है । साथ ही कहा कि सभी को बिना किसी अवरोध के नामांकन कार्यवाही पूरी कराने की व्यवस्था की जाए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग ने 5 जुलाई 21 को सर्कुलर जारी कर सभी जिलाधिकारियों को निष्पक्ष ढंग से ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने दिया है। याची कल्पना पांडेय का कहना है कि उनको डरा धमका कर नामांकन फार्म लेने से रोका गया था। इसलिए चुनाव किसी दूसरे स्थान पर कराया जाए। इस पर कोर्ट ने सुरक्षा के साथ याची की नामांकन कार्यवाही पूरी कराने का आदेश दिया है । साथ ही कहा कि सभी को बिना किसी अवरोध के नामांकन कार्यवाही पूरी कराने की व्यवस्था की जाए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग ने 5 जुलाई 21 को सर्कुलर जारी कर सभी जिलाधिकारियों को निष्पक्ष ढंग से ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।